अब 10 दिन में रे’प के दोषियों को मिलेगी मौ’त की सजा, सीएम ममता बनर्जी आज विधानसभा में पेश करेंगी विधेयक
पश्चिम बंगाल में बढ़ती रेप और हत्या की घटनाओं ने ममता सरकार को चिंतित कर दिया है। कोलकाता में हुई एक घटना के बाद सरकार की आलोचना बढ़ गई है, जिससे ममता बनर्जी ने दुष्कर्मियों में खौफ पैदा करने के लिए सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के लागू होने के बाद, ऐसे अपराधों के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी।
दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रैनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके जवाब में ममता सरकार ने इस मामले में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश करेंगी। इस विधेयक का नाम “अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024” रखा गया है, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।
विपक्षी दल बीजेपी ने भी इस विधेयक का समर्थन करने की बात कही है। मंगलवार को ही इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और राज्य सरकार द्वारा कानून बनने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी आवश्यक होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया जाएगा।