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DEO ने समस्तीपुर जिले में अवैध तरीके से संचालित मदरसों के कार्य पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया

समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के उन मदरसों में जहां प्रबंध समिति का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब भी बिना नई समिति के संचालित हो रहे हैं, उन मदरसों के मौलवी और प्रभारी प्रधान मौलवी पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह निर्देश बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने डीईओ को दिया है। बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी ने डीईओ कामेश्वर गुप्ता को आदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किन-किन मदरसों की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और फिर भी वे संचालित हैं।

डीईओ को यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे मदरसों के वेतन भुगतान के संबंध में नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। इस बीच, बोर्ड ने बिना नई प्रबंध समिति के संचालित होने वाले मदरसों पर रोक लगा दी है। मौलवियों और प्रभारी प्रधान मौलवियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत नई प्रबंध समिति का गठन कराकर आवश्यक कागजात अनुमोदन के लिए मदरसा बोर्ड को भेजें। बता दें कि जिले के मदरसों को बोर्ड से प्रबंध समिति के तीन साल के कार्यकाल के लिए अनुमोदन प्राप्त है।

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