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समस्तीपुर जिले के 22 निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की निगरानी, जानिए क्यों होगी इन पर दंडात्मक कार्रवाई

समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले के 22 निजी स्कूल शिक्षा विभाग की निगरानी में हैं। इन स्कूलों पर विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता को 17 अगस्त तक स्कूल की सूचना अपलोड नहीं करने पर आरटीई एक्ट 2009 और बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

ये सभी स्कूल विभागीय निबंधन के बिना ही संचालित हो रहे हैं। विभाग ने आदेश दिया था कि ज्ञानदीप पोर्टल पर निर्धारित फार्मेट में स्कूल की सूचना अपलोड की जाए, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आरटीई एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

हाल ही में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीईओ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूलों को अपनी जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करनी थी, जो अभी तक नहीं की गई है। सरकारी निबंधन के लिए निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विकसित ज्ञानदीप पोर्टल पर निर्धारित फार्मेट में सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होता है।

सूचनाओं के अपलोड के बाद शिक्षा अधिकारी उनकी स्थलीय और अन्य प्रकार की जांच करते हैं, और सरकारी मानकों पर खड़ा उतरने पर निबंधन प्रदान किया जाता है।

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