केवल FIR दर्ज होने से आर्म्स लाइसेंस रद्द नहीं होगा: पटना हाईकोर्ट ने DM की दलीलें खारिज की
किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल प्राथमिकी दर्ज होने पर उसके आर्म्स लाइसेंस को रद्द नहीं किया जा सकता। पटना हाईकोर्ट
Read Moreवंदे बिहार
किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल प्राथमिकी दर्ज होने पर उसके आर्म्स लाइसेंस को रद्द नहीं किया जा सकता। पटना हाईकोर्ट
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