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उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की बेल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई

उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की बेल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को जमानत मंजूर की थी।

CBI ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले के गंभीर पहलुओं पर विस्तृत विचार आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के जज सम्मानित हैं, लेकिन हर किसी से गलती संभव है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी कैदी को सुने बिना उसकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि आरोपी पहले से ही एक अन्य केस में दोषसिद्ध है। इसलिए 23 दिसंबर 2025 को जारी जमानत आदेश को अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है।

अब सेंगर की जमानत पर अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा।

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