समस्तीपुर नगर निगम द्वारा बिना होल्डिंग दर्ज किए वसूला जा रहा है होल्डिंग टैक्स
नगर निगम के 16 नए वार्डों में होल्डिंग टैक्स की वसूली बिना होल्डिंग कायम किए लगातार जारी है, जबकि नियमों के अनुसार होल्डिंग टैक्स वसूलने से पहले होल्डिंग दर्ज करना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा नियमों का हवाला देकर होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है। इन नए वार्डों में नगर निगम बनने के बाद से अब तक होल्डिंग की स्थापना नहीं की गई है। जिनका होल्डिंग दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें होल्डिंग नंबर की जगह आईडी नंबर के साथ रसीद जारी की जाती है।
नगर निगम ने शहर के सभी पुराने और नए 47 वार्डों में होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए एक निजी एजेंसी को ठेका दिया है। इस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर नगर निगम के कर विभाग के कर्मी भी सवाल उठा चुके हैं। इस विषय में नगर निगम के टैक्स अधिकारी भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली से पहले होल्डिंग का निर्धारण जरूरी है, और बिना होल्डिंग दर्ज किए टैक्स वसूलना उचित नहीं है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना होल्डिंग दर्ज किए भी टैक्स लिया जा सकता है।