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एसिड हमले के मामले में दो लड़किया सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास

एसिड हमले के मामले में दो लड़किया सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास

भागलपुर के एक विशेष न्यायालय ने एसिड हमले में एक युवती की मौत के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2021 की घटना से जुड़ा है, जब एक युवती को एकतरफा प्रेम के कारण जानबूझकर तेजाब पिलाया गया था। चार साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है, लेकिन दुखद यह है कि पीड़िता पूजा कुमारी आज इस फैसले को देखने के लिए जीवित नहीं है।

 प्रेम में इनकार का बदला

यह मामला भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के बुददुचक थाना अंतर्गत रानी दियारा क्षेत्र का है। 30 जून 2021 को पीड़िता पूजा कुमारी को उसकी सहपाठी रूबी कुमारी ने एक किराना दुकान पर बुलाया, जहां नीरज कुमार और प्रीति कुमारी पहले से मौजूद थे। नीरज पूजा के साथ जबरदस्ती प्रेम संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पूजा के इनकार करने पर उसने दुकान का शटर बंद कर दिया और दोनों लड़कियों की मदद से पूजा के मुंह में जबरन तेजाब डाल दिया।

घटना के बाद पूजा को उल्टी और मुंह से खून आने लगा। परिजनों ने उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया, फिर मायागंज रेफर किया गया, और अंत में पटना के पीएमसीएच भेजा गया। हालांकि, परिवार ने उसे एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां वह 15-20 दिन तक आईसीयू में रही। इलाज के बावजूद, पूजा की हालत में सुधार नहीं हुआ और छह महीने बाद उसकी मौत हो गई।

चार साल की कानूनी लड़ाई, अंततः न्याय मिला

परिजनों ने जुलाई 2021 में बुददुचक थाने में मामला दर्ज कराया। अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने मामले में सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की और 11 गवाहों के बयानों के आधारित साक्ष्य प्रस्तुत किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने तीनों आरोपियों—नीरज कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी—को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 342 (गैरकानूनी तरीके से किसी को बंदी बनाना) के तहत दोषी ठहराया।

  • मुख्य आरोपी नीरज कुमार को तीन लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

  • रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया।

न्यायालय ने कहा कि सभी साक्ष्य और गवाही में यह स्पष्ट था कि तीनों ने मिलकर पूजा को तेजाब पिलाया था। पीड़िता के धारा 164 के बयान और FIR में भी यही तथ्य उजागर हुए थे।

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